
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR – National Commission For Protection of Child Rights)
गठन :- 5 मार्च 2007
Act:- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम ,2005
Age:- 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल
Note:- एक वैधानिक निकाय है |
कार्य:-
1.कानून के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा की जाँच करना |
2. विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चो से जुड़े मामलो की देखभाल करना |
3. अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा करना , जो बाल अधिकारों से जुड़े हो |
4. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसन्धान का संचालन करना |
5. समाज के विभिन्न क्षेत्रो में बाल अधिकारों से सम्बंधित शिक्षा तथा जागरूकता पैदा करने हेतु कार्य करना |
6. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी बालक जेल गृह की आवश्यकता पड़ने पर जाँच करना |
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की संरचना:- 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य
अध्यक्ष की नियुक्ति :– चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा
प्रथम :- शांता सिन्हा
वर्तमान:- प्रियंक कानूनगो
आयोग के सदस्यों को नियुक्ति :- केंद्र सरकार द्वारा
मुख्यालय:- नई दिल्ली
अध्यक्ष का कार्यकाल:- 3 वर्ष / 65 वर्ष
सदस्य का कार्यकाल :- 3 वर्ष / 60 वर्ष
Note :- अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं , परन्तु यह दो बार से ज्यादा नियुक्त नहीं होते है |
Note :- आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को सौंपते है |
Note :- केंद्र सरकार द्वारा ही आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है |
Note :- पद से हटाने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति 90 दिन की भीतर की जायेगी , और यह नियुक्ति शेष बचे कार्यकाल की लिए की जाती है |
