Tax (कर)
➡️किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो धनराशि अर्जित किया जाता है उसे कर या टैक्स (कर ) कहते हैं|
➡️राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएं भी तरह-तरह के कर लगाती हैं|
➡️जनता की सुविधा के लिए, जनता से ही वसूली जाने वाली राशि को कर / टैक्स (Tax) का नाम दिया जा सकता है|
➡️कर का भुगतान राष्ट्र के विकास, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, समाज के उत्थान और यहां तक कि राष्ट्र के लिए कल्याणकारी गतिविधियों सहित कई स्तरों पर लाभकारी है|
➡️देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए , उपक्रमों के लिए तथा आय उत्पन्न करने के लिए सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर कर लगाया जाता है|
➡️भारत में कर लगाने का सरकार का अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने की शक्ति आवंटित करता है|भारत के भीतर लगाए गए सभी करों को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून के साथ समर्थित होना चाहिए|
Note:- देश में प्रचलित टैक्स की गणना तथा आरोपण का कार्य उस देश का वित्तीय विभाग का मंत्रालय देखता है|
टैक्स के प्रकार:-
भारत में मुख्यत: दो प्रकार के कर/ टैक्स हैं:-
1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
प्रत्यक्ष कर:- प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान व्यक्ति या कानूनी संस्था को सीधे सरकार को करना होता है|
➡️प्रत्यक्ष करों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा देख-रेख किया जाता है। प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य व्यक्ति या कानूनी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
Income Tax, Capital Gains Tax, Securities Transaction Tax, Corporate Tax, और Gift Tax, आदि Direct Tax के प्रकार हैं|
अप्रत्यक्ष कर:
➡️सेवाओं और उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है| अप्रत्यक्ष कर सेवा या उत्पाद के विक्रेता द्वारा एकत्र किए जाते हैं| यह कर उत्पादों और सेवाओं की कीमत में जोड़ा जाता है| यह उत्पाद या सेवा की कीमत को बढ़ाता है|
वर्तमान में सरकार द्वारा केवल एक अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। इसे GST या Goods and Services Tax कहा जाता है।
➡️जिन उत्पादों या सेवाओं पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगाया जाता है, वे हैं बिजली, मादक पेय और पेट्रोलियम उत्पाद। व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा पिछले कर व्यवस्था के अनुसार इन पर कर लगाया जाता है।
अन्य कर:-
➡️प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अलावे छोटे उपकर भी होते हैं जो विभिन्न उप-श्रेणियों में आते हैं| आयकर अधिनियम के भीतर, इन करों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कार्य हैं| अन्य कर मामूली राजस्व जनरेटर और छोटे उपकर टैक्स हैं।
अन्य करों की विभिन्न उप श्रेणियां इस प्रकार हैं:-
1. Property Tax (संपत्ति कर): इसे रियल स्टेट टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स भी कहा जाता है। आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति के मालिक संपत्ति कर के अधीन हैं। इसका उपयोग कुछ मूलभूत नागरिक सेवाओं के रखरखाव के लिए किया जाता है। प्रत्येक शहर में स्थित नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर लगाया जाता है।
2. Professional Tax (व्यवसायिक कर) :-
➡️यह रोजगार कर उन लोगों पर लगाया जाता है जो किसी पेशे का अभ्यास करते हैं या एक वेतनभोगी आय जैसेवकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, डॉक्टर आदि हैं।
➡️यह कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। सभी राज्य व्यावसायिक कर नहीं लगाते हैं।
3. Entertainment Tax (मनोरंजन कर)
4.पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, स्थानांतरण कर
5. Education Tax (शिक्षा कर)
6. Entry Tax
7. Road Tax or Toll Tax