National Commission For Scheduled Castes (अनुसूचित जाति आयोग)

National Commission For Scheduled Castes

National Commission For Scheduled Castes

अनुच्छेद (341)➖ इसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में डाल सकता है ।

अनुच्छेद (338)➖ इसके द्वारा अनुसूचित जातियो के संरक्षण हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान है ।

स्थापना :- संविधान के भाग-16 के अनुच्छेद -338 (क) के अंतर्गत इस आयोग को स्थापना की गई है अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। 65 वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

89 वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 19 फ़रवरी 2004 को स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आया।

संरचना :- 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य

नियुक्ति :- राष्ट्रपति द्वारा

कार्यकाल :- 3 वर्ष

Note :- पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र ,2 बार से अधिक नियुक्ति के पात्र नहीं है ।

Note :-
वर्तमान अध्यक्ष :-विजय संपाला (6वें)
प्रथम अध्यक्ष :- सूरज भान
प्रथम उपाध्यक्ष :- फ़क़ीर भाई वाघेला
वर्तमान उपाध्यक्ष :- अरुण हलदार

SC आयोग सदस्यों को प्राप्त पद :-
अध्यक्ष:- कैबिनेट मंत्री
उपाध्यक्ष:- केन्द्रीय राज्य मंत्री
सदस्य:-भारत सरकार के सचिव

मुख्यालय :- दिल्ली
➡️अन्य 12 क्षेत्रीय कार्यालय
1.अहमदाबाद
2.तिरुअनंतपुरम
3.पटना
4.पुणे
5.लखनऊ
6.अगरतला
7.हैदराबाद
8.कोलकाता
9.बेंगलुरु
10.चंडीगढ़
11.चेन्नई
12.गुवाहाटी

शक्तियां :- SC आयोग की शक्तियां सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है।

कार्य :-
➡️अनुसूचित जातियो के संरक्षण से सम्बंधित विषयों की जाँच तथा निगरानी करना।

➡️जातियो के कल्याण के सम्बन्ध में परामर्श सरकार और राष्ट्रपति को देना।

➡️अनुसूचित जातियो के अधिकारों के हनन से सम्बंधित किसी विशेष शिकायतों को जाँच करना।

➡️नई जातियो को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना।

➡️अनुसूचित जातियो के विकास के लिए कार्यरत रहना , इस आयोग का मुख्य कार्य है।

Report:-
राष्ट्रपति /राज्यपाल ➡️ संसद / विधानमंडल ➡️ सलाहकारी

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