
केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC)
✔️स्थापना :- 12 October 2005
✔️Act :- RTI Act -2005
✔️प्राकृति :- सांविधिक निकाय (Statutory body)
✔️मुख्यालय :- दिल्ली
उद्देश्य:-
➡️नागरिकों को सशक्त बनाना
➡️सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना
➡️भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना
संरचना :-
मुख्य सूचना आयुक्त -1
अन्य सूचना आयुक्त- अधिकतम 10
नियुक्ति :-
चयन समिति ➡️ राष्ट्रपति
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3 सदस्य
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1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
2. एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित)
3. लोकसभा का विपक्षी नेता
वर्तमान और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त :-
वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त – यशवर्धन कुमार सिन्हा
प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त – वजहत हबीबुल्लाह
प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त – दीपक संधू
द्वितीय महिला मुख्य सूचना आयुक्त – सुषमा सिंह
कार्यकाल :-
➡️2020 के सूचना का अधिकार(RTI) संशोधन अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि का निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा। या,
➡️65 वर्ष की उम्र होने पर (जो भी पहले हो)
➡️मुख्य सूचना आयुक्त – पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र
➡️अन्य सूचना आयुक्त – मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पात्र
शक्तियां :- सिविल कोर्ट की शक्तियां
शपथ :- राष्ट्रपति
हटाना :- राष्ट्रपति
कार्य :- आयोग द्वारा निम्न शिकायतों को निवारण किया जाता है:-
➡️जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने पर सूचनाप्राप्त करने में असमर्थ ।
➡️मांगी गई जानकारी से मना करने पर ।
➡️निर्धारित समय पर सूचना न मिलने पर ।
➡️सूचना मांगने पर अधिक फीस वसूलने पर ।
➡️अपर्याप्त अथवा भ्रामक सूचना देने पर ।
➡️आयोग स्वयं प्रेरणा से जाँच कर सकता है ।
➡️लोक प्राधिकारी जो सूचना का कार्य अच्छे से नहीं कर रहा उसके विरुद्ध कदम ।
➡️याचिका को अस्वीकार करना ।
➡️दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करना ।
आयोग की रिपोर्ट :- आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है , जिसे संसद के सामने रखा जाता है ।
